नई दिल्ली।
यूआईडीएआई ने एक बार फिर आधार कार्ड से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। इस नियम के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक ग्राहक के वेरिफिकेशन के लिए 20 रुपये और सौदों में धन के लेन-देन की पुष्टि के लिए 50 पैसे शुल्क UIDAI को देना होगा। इस संबंध में यूआईडीएआई की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह पहला मौका नही है इसके पहले भी यूआईडीएआई ने नियमों में कई बदलाव किए है।
यूआईडीएआई के नए नियम के तहत प्रत्येक ई-केवाईसी में आधार की सर्विस लेने के लिए आपको 20 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं धन के प्रत्येक लेन-देन के समय पुष्टि के लिए 50 पैसे का शुल्क लगेगा। यह शुल्क टैक्स फ्री होगा, हालांकि सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से मुक्त रखा गया है।इन शुल्कों को संबंधित बिल के 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगाय़इसके बाद शुल्क का भुगतान करने पर हर महीने करीब डेढ फीसदी की ब्याज दर से भुगतान करना होगा। इसके साथ ही उनके आधार सत्यापन और ई-केवाईसी सेवाओं को रोक दिया जायेगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की याचिका का ठुकरा दिया है। कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की उस अर्ज़ी पर सुनवाई से इंकार कर दिया है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मसले के लिए चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा है।