अनुच्छेद 370 (2) एवं (3) समाप्त! लेकिन उपबंध (1) क्या 370 का भाग नहीं?

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राजीव खण्डेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)
07.08-2019 / – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा कदम उठाकर पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से पटकनी देकर बांग्लादेश का निर्माण किया था। भारतीय सेना ने उक्त युद्ध में दो लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों जिसमें सिविलियन्स, नागरिकगण व कुछ बंगाली लोग भी शामिल थे, का आत्मसमर्पण करवा कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिये, तबके विपक्ष के नेता भाजपाई अटल बिहारी बाजपेयी ने इंदिरा गांधी को मां दुर्गा तक की संज्ञा दी थी।
आज गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐतिहासिक राजनैतिक कदम उठाने के पूर्व उक्त कदम को लागू करने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पड़ने वाले प्रभाव का समुचित प्रबंध करते हुये, संविधान के अनुच्छेद (धारा) 370 (1) को छोड़कर अनुच्छेद 370 की शेष समस्त उपधाराएं (खंड 2 एवं 3) को समाप्त करते हुये, धारा 370 की धार को बोठल कर दिया। साथ ही धारा 35ए भी समाप्त कर दी। लद्दाख व जम्मू-कश्मीर दो नये केन्द्र शासित प्रदेश बना कर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘अगस्त क्रंाति’’ की याद दिला दी। (इसी सावन महीने में ही चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण एवं ट्रिपल तलाक बिल भी पारित हुआ। राम जन्मभूमि मामले में उच्चतम न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई भी आज प्रांरभ हो गई हैं) इस प्रकार दोहरी नागरिकता, दो झंडे और दो विधान की व्यवस्था को एक झटके में समाप्त कर दिया।
इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश निर्माण के समय उठाये गये कदम एवं अमित शाह के आज पूरी तैयारी के साथ उठाये गये कदमों में कई समानताएं हैं। प्रथम इंदिरा गांधी ने घोषित रूप से पाकिस्तान पर आक्रमण कर बांग्लादेश का निर्माण नहीं करवाया, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में वहां के निवासियों जिन्हे मुक्तिवाहिनी कहा गया द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार के विरूद्ध चला रहे आंदोलन जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में परिणित हो गया था, को पूरी तरह से मदद देकर स्वतंत्र होने में पूरी सहायता की थी। ठीक उसी प्रकार गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले एक हफ्ते से जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त फौज इस आधार पर भेजी कि वहां पर आंतकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा की जाने वाली आंतकी कार्यवाहियों का इनपुट मिला है, अमरनाथ यात्रियों पर हमले की आंशका है। अतः कानून शांति व्यवस्था व नागरिकों की सुरक्षा बनाये रखने का कारण बताया जाकर, राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी, कर्फ्यू व धारा 144 लगाई गई। स्पष्ट है, घोषित रूप में अनुच्छेद 370 पर संशोधन करने की घोषणा के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही नहीं की गई। अतः आज जब संसद में धारा 370 में संशोधन लाने की घोषणा की गई, तब यह महसूस हुआ कि यह उक्त एजेंड़ा हिडन (छिपा हुआ) हैं, ठीक वैसा ही, जैसा कि इंदिरा गांधी के बंग्लादेश बनाने के समय फौज भेजने के निर्णय के साथ था।
एक समानता यह भी है कि जहां इंदिरा गांधी ने दुश्मन देश के दो टुकड़े किये, वहीं गृहमंत्री ने ‘‘गृह’’ (घर) जम्मू-कश्मीर (भारत का ताज) के दो टुकड़े कर दिये। बांग्लादेश बनाकर विश्व में एक राष्ट्र की और बढ़ोत्री हुई, तो अमित शाह के संकल्प पत्र से 29 प्रदेश वाला भारत 28 प्रदेश में सिमट गया व केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में दो प्रदेशों की वृद्धि हुई।
इंदिरा गंाधी ने जहां पश्चिम पाकिस्तान के अत्याचार से पीडि़त पूर्वी पाकिस्तान की जन भावना के अनुरूप कार्य कर बांग्लादेश बनाया, वही अमित शाह ने सेना व बंदूक के साये में वहां की जनता को (बिल्कुल) विश्वास में लिये बिना जम्मू-कश्मीर का राज्य का स्ट्टेस खत्म कर केन्द्र शासित प्रदेश कर दिया।
उक्त कदम ऐतिहासिक कई कारणों से है। पिछले 70 सालों से जनसंघ से लेकर भाजपा तक सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा संविधान की धारा (अनुच्छेद) 370 जो कि स्वयं में एक अस्थायी प्रावधान है को पूर्णतः समाप्त कर एक राष्ट्र, एक निशान व एक विधान की लगातार वकालत करते रहने का रहा है। अस्थायी का मतलब ही यह होता है कि उसे किसी न किसी दिन समाप्त होना ही है, जैसा कि स्व. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 के संबंध में कहा था कि यह घिसते-घिसते समाप्त हो जायेगा। शिवसेना ही एक मात्र ऐसी राजनैतिक पार्टी है, जो शुरू से इस मुद्दे पर भाजपा के साथ रही है। अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अलग-अलग अवसरांे पर लगभग कुल छः वर्ष की अवधि में रही। नरेन्द्र मोदी भी वर्ष 2014 से 2019 तक पांच साल की अवधि में प्रधानमंत्री रहे। लेकिन नरेन्द्र मोदी की दूसरी पारी में आज यह कदम उठाने के पूर्व किसी भी सरकार ने उक्त साहस नहीं दिखाया। भाजपा को वर्ष 2014 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत मिला था, जैसा की आज प्राप्त है। भाजपा के पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत तब भी नहीं था, और आज भी नहीं है (अपने बलबूते पर)। इन तथ्यों के रहते हुये राजनाथ सिंह के बदले अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो यह कदम उठाया वह साहसिक व ऐतिहासिक ही कहा जायेगा। क्योंकि पूर्व में अटल जी व नरेन्द्र मोदी राजनाथ सिंह के गृहमंत्री रहते हुये यह कदम नहीं उठा पाये। ऐतिहासिक इस कारण से भी है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में सरकार जो कार्यवाही कर रही थी, उसका लबालूब निष्कर्ष यही निकल रहा था कि सरकार जम्मू-कश्मीर में ‘‘कुछ’’ करने जा रही है व अधिकतम धारा 35ए को समाप्त कर सकती है। लेकिन समस्त समीक्षकों, आलोचकों, समालोचकांे को हतबद्ध कर अमित शाह ने न केवल धारा 35ए को समाप्त किया, बल्कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसके दो टूकडे़ कर दो अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख बना दिया। यह कदम ऐतिहासिक इसीलिये भी है, क्योंकि भाजपा अपने एजेंडे़ से दो कदम और आगे जाकर (जिसकी कल्पना किसी भी ने नहीं की थी) जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से काटकर नया केन्द्र शासित प्रदेश बनाना व जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाना निश्चित रूप से समस्त राजनैतिक आलोचकों के लिये एक आश्चर्यजनक व कौतूहल पूर्ण कदम रहा है।
यह निर्णय इसलिये भी ऐतिहासिक है कि वे पार्टियाँ जो प्रायः संसद में व संसद के बाहर कभी भी भाजपा के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी है, लेकिन भाजपा के इस ऐतिहासिक कदम के साथ संसद में आज खड़ी हुई दिख रही है। इसमें प्रमुख रूप से बसपा, एआईडीएमके, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, आप, टीआरएस, एवं तेलगु देशम पार्टी शामिल है। अतः यदि आज उक्त ऐतिहासिक कदम से कुछ क्षेत्रों में सरदार पटेल की याद ताजा हो रही है, तो यह अतिश्योक्ति नहीं है।
एक बात और! कांग्रेस को अनुच्छेद 370 में संशोधन के विरोध का कोई नैतिक बल व अधिकार नहीं है इस आधार पर कि यह महाराजा हरिसिंह के साथ किये गये वायदे का उल्लंघन है। क्योंकि कांग्रेस ने स्वयं वर्ष 1969 में पूर्व राजाओं का प्रिविपर्स समाप्त कर 562 रियासतों के साथ भारत में शामिल करते समय किये गये समझोते का उल्लंघन किया था।
आइये, अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक बात जो समझ से बिल्कुल परे है, वह जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बनाना, जो भाजपा सहित देश की किसी भी पार्टी के एजेंडा में शामिल नहीं था। निश्चित रूप से कश्मीरियों का जम्मू-कश्मीर के प्रति एक प्राकृतिक भावनात्मक लगाव है। कुछ लोगो का अजाने या ना-समझी मंें ही सही, अनुच्छेद 370 से भावनात्मक लगाव है, यह भी सही है। क्योंकि वे भारत से जुडाव का बंधन इसी को मानते है, जो यद्यपि सही नहीं हैं। अनुच्छेद 370 (2) एवं (3) के उपबंधों में प्रतिबंध के प्रावधान रहने के बावजूद अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) का प्रयोग करते हुये भारत के अधिकांश कानून कश्मीर पर लागू कराये गये। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से इन 70 वर्षो में अनुच्छेद 370 के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया गया था। धारा 35ए के कारण ही देश के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार अभी तक नहीं था। अतः अनुच्छेद 370 (2) एवं (3) को समाप्त करते समय गृहमंत्री ने कश्मीरियों की भावनात्मक भावना को ध्यान में रखे बिना उक्त राज्य जिसे विशेष दर्जा प्राप्त था का न केवल विशेष दर्जा समाप्त किया, बल्कि उसे अन्य प्रदेशों के समान एक राज्य भी नहीं रहने दिया। उसे दिल्ली, गोवा समान केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर जहां एक समय ‘‘महाराजा’’ राज्य करते थे से लेकर गर्वनर जनरल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फिर मुख्यमंत्री व अंत में राज्यपाल के बाद अब उपराज्यपाल के अधीन कर दिया है, जो निश्चित रूप से कश्मीरियों के सम्मान को भावनात्मक रूप से ठेस पहंुचता है। इस स्थिति को देखते हुये जब गृहमंत्री ने राज्य को केन्द्र शासित राज्य बनाने का कोई उचित, आवश्यक व स्वीकार योग्य कारण नहीं बतलाया हैं जबकि उनका उद्देश्य तो धारा 370 में संशोधन कर उसका विशेष दर्जा समाप्त करना मात्र था। जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन की मांग कभी भी, किसी, ने किसी कार्नर से नहीं उठाई थी, तब इस विभाजन की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी यदि राजनैतिक रूप से यह आवश्यक था, तब उसे विभाजित कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के बदले दो राज्य बनाते तो ज्यादा बेहतर होता।
संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल व अनुच्छेद 370 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय व उस पर हुई बहस का जवाब देते हुये अमित शाह द्वारा दिये उस कथन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर को कोई फायदा नहीं मिला (उनके शब्दों में ‘‘कोई मुझे बताएं तों…’’।) आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की अधिकांश समस्यायें चाहे वह विकास, भ्रष्टचार, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अपराध आदि किसी से भी संबंधित हो या आंतकवादी घटनाएं हो, उन सबके लिये अनुच्छेद 370 ही मुख्यतः जिम्मेदार है। अनुच्छेद 370 के कारण ही देश के लगभग 116 कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो पाये। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि अनुच्छेद 370 के प्रतिबंध के प्रावधान के बावजूद अधिकतम महत्वपूर्ण कानून जम्मू-कश्मीर में की विधानसभा में पारित करवाकर लागू किये गये। जब पीडीपी व भाजपा की संयुक्त सरकार थी तब वे 116 कानून विधानसभा में पारित करवाकर क्यों नहीं लागू करवाये गये, यह प्रश्न विपक्ष द्वारा न तो पूछा गया और शायद उसका कोई जवाब भी नहीं था। अमित शाह के अनुसार यदि समस्त समस्याओं की जड़ अनुच्छेद 370 है, जैसा कि उन्हांेने संसद में अपने भाषण में कहां है तो हमारे उत्तर पूर्वी प्रदेश व अन्य प्रदेश नागालैंड (अनुच्छेद 371ए) असम (371 बी) मणिपुर (371 सी) आंध्र प्रदेश तेलंगाना (371 डी) सिक्किम (371 ई) मिजोरम (371 जी) अरूणचल प्रदेश (371 एच) एवं गोवा (371 आई) एवं महराष्ट्र गुजरात हिमाचल प्रदेश (371), इन सभी राज्यों का विशेष दर्जा उपरोक्त उल्लेखित अनुच्छेदों को संविधान में शामिल करके दिया गया है। क्या इन्ही उक्त आधारों पर ही उपरोक्त उल्लेखित समस्त अनुच्छेदों को संविधान से हटाकर (जैसा कि 370 (2) एवं (3) के साथ किया गया) कर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सरकार क्या संसद के अलगे सत्र में बिल लायेगी? ताकि समस्त प्रदेशों का समुचित विकास हो सके। दुर्भाग्य की स्थिति तो यह है कि कोई भी पार्टी किसी भी समय चाहे देश में कितने ही संकट की स्थिति क्यों न हो बिना राजनीति किये देश हित में कार्य करना ही नहीं चाहती है। निरपेक्ष रूप से शुद्धता के साथ सिर्फ देश हित में कार्य इस देश में कब संभव होगा? यद्यपि आज संसद में बार-बार यह कहा जा रहा था कि चर्चा राजनीति से ऊपर उठ कर की जानी चाहिये। लेकिन उक्त कथन में ही राजनीति भी परिलक्षित हो रही थी। यह एक बड़ा अवसर अमित शाह के लिये था। देश की जनता इस मुद्दे पर उनके साथ थी। यदि वे थोड़ा सा भी राजनीति से ऊपर उठकर कथन करते, तो शायद वह असरदार से सरदार होकर लौहपुरूष भी कहलाते। उदाहरणार्थ यह कहने की कतई आवश्यकता नहीं थी कि धारा 370 से जम्मू-कश्मीर के मात्र 3 परिवार को ही फायदा मिला जो न तो सच था और न ही समायोचित था। जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय का मामला सरदार पटेल ने संभाला था इसलिये समस्या नहीं हुई, जबकि कश्मीर का मुद्दा नेहरू के कारण आज तक विवादित बना रहा। उक्त कथन चीरफाड़ के बाद मरहम लगाने वाले नहीं थे।
खैर अब तो यही आशा है कि गृहमंत्री की आशानुरूप स्थिति तेजी से सामान्य होगी ताकि गृहमंत्री लोकसभा में दिये गये आश्वासन के अनुसार जम्मू-कश्मीर को पुनः देश का 29 वां राज्य बना सके।
अंत में एक बात और सरकार द्वारा संसद भवन में रोशनी कर खुशी का अतिरेक्त प्रर्दशन करने का औचित्य क्या है? ऐसी स्थिति में, जबकि वह जनता जिसके फायदे के लिये उक्त कानून बनाया गया कर्फ्यू में ड़र व खौंफ के माहोल में है व उसे अपनी खुशी(?) व्यक्त करने का अवसर सरकार नहीं दे रही है। इसीलिए ऐसे अति उत्साह से बचा जाना चाहिए था। खैर अब तो इस सरकार का अगला कदम निश्चित रूप से ‘राम जन्म भूमि’’ ही होना चाहिये जो पूरे राष्ट्र की मांग व आवाज है।

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